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Bhopal: पुणे-दानापुर के मध्य 12 दिसंबर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन,भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेगी गाड़ी

Tue, 03 Dec 2024 06:45 PM IST
संदीप तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

ट्रेनों में लगातार बढ़ती वेटिंग को क्लियर करने के लिए रेल प्रशासन 12 दिसंबर तक पुणे-दानापुर के मध्य स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी हो कर गुजरेगी। मध्य प्रदेश के यात्रियों इसका लाभ मिलेगा।
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भारतीय रेलवे - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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त्योहारी सीजन में ट्रेनों में लगातार बढ़ती वेटिंग को क्लियर करने के लिए रेल प्रशासन 12 दिसंबर तक पुणे-दानापुर के मध्य स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी हो कर गुजरेगी। मध्य प्रदेश के यात्रियों इसका लाभ मिलेगा। ये ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी हो कर गुजरेगी। मध्य प्रदेश के यात्रियों इसका लाभ मिलेगा। गाड़ी संख्या 01481 पुणे -दानापुर  सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन दिनांक 10 दिसंबर.2024  तक प्रतिदिन  पुणे  स्टेशन से 19.55 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 12.05 बजे इटारसी और  मार्ग के अन्य स्टेशनों से होते हुए तीसरे दिन 04.30 बजे दानापुर  स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01482 दानापुर  - पुणे  स्पेशल ट्रेन दिनांक 12.12.2024 तक प्रतिदिन दानापुर  स्टेशन से 06.30 बजे प्रस्थान कर, अगले दिन 01.40 बजे इटारसी और  मार्ग के अन्य स्टेशनों से होते हुए 17.35 बजे पुणे  स्टेशन पहुंचेगी।
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कोच कंपोजीशन
इस गाड़ी में 02 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 08 शयनयान श्रेणी, 06 सामान्य श्रेणी एवं 02 एसएलआरडी सहित कुल 18 कोच रहेंगे। रास्ते में यह गाड़ी दोनों दिशाओं दौंड कोर्ड लाइन, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड जं., भुसावल जं., इटारसी जं., जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जं., बक्सर, एवं आरा जं. स्टेशनों पररुकेगी। यात्रीगण कृपया असुविधा से बचने के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा एनटीईएस /139 रेल मदद से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी पता करके तदनुसार यात्रा प्रारम्भ करें


रेलवे ट्रैक पर अवैध प्रवेश पर रोक लगाने के प्रयास
 यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ट्रैक पर अवैध प्रवेश पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहै हैं। इसके लिए  रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रभावशील कदम उठा रहा है। रेलवे ट्रैकों, यार्डों या अन्य सुविधाओं पर अवैध रूप से प्रवेश करना व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न करता है और इसके परिणामस्वरूप गंभीर चोटें या मौतें हो सकती हैं। भोपाल मंडल  रेल प्रशासन ने जनता से रेलवे ट्रैकों पर अनाधिकृत प्रवेश करने से बचने की अपील की है। 
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जानें के क्या है नियम
1) रेलवे ट्रैक और सुविधाएं सार्वजनिक उपयोग या मनोरंजन के लिए निर्धारित नहीं हैं।
2) रेलवे ट्रैक पर अवैध प्रवेश करना कानूनन अपराध है और यह भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत दंडनीय है।
3)अवैध प्रवेश करने वाले लोग ट्रेन से टकराने या अन्य खतरनाक स्थितियों का शिकार हो सकते हैं।
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