रातीबड़ थाने के पुलिस कर्मियों पर विहिप कार्यकर्ताओं के पिटाई मामले में एफआईआर दर्ज करने को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पदाधिकारियों ने खानापूर्ति बताया है। शनिवार को भोपाल में प्रेसवार्ता आयोजित कर प्रान्त मंत्री राजेश जैन ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने आरोपी रातीबड़ पुलिस कर्मियों पर सामान्य धाराओं में केस कर खानापूर्ति की कार्यवाही की है। उन्होंने कहा कि विहिप कार्यवाही से संतुष्ठ नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में धारा 154, मानवाधिकार उल्लंघन की धारा, योजना पूर्वक अपराध की धारा जोड़ी जाए।
प्रांत मंत्री ने कहा कि सख्त कार्यवाही से भविष्य में कोई भी कानून का रक्षक कानून विरुद्ध आचरण करने के बारे में नहीं सोचेगा। यदि पुलिस प्रशासन न्याय संगत कार्यवाही नहीं करता है तो विहिप कानून की रक्षा के लिए कोर्ट की सहायता भी लेगा। उन्होंने कहा कि एक सामान्य एक्सीडेंट के झगड़े में एकतरफा पुलिस कार्यवाही के विरुद्ध फरियादी की भी एफआईआर करने पहुंचे विहिप पदाधिकारियों से थाने के टीआई और मौजूद पुलिस बल के द्वारा मारपीट, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग और एक सामान्य व्यक्ति के मानव अधिकारियों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि विहिप के आम जन के सामान कार्यकर्ताओं से दुर्दांत अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया।