राजधानी भोपाल में ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से पांचवी तक के बच्चों का स्कूल 10 फरवरी तक सुबह 9.30 बजे से पहले शुरू नहीं किए जा सकेंगे। इसको लेकर भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए है।
भोपाल जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, विद्यालयों में 1 से 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 9.30 बजे के पूर्व संचालित नहीं की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जारी किए है।
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कलेक्टर भोपाल की तरफ से जारी आदेश अनुसार कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी अनुसार होगा। यह आदेश 10 फरवरी 2024 तक तत्काल प्रभावशील होगा।