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Bhopal News: भोपाल में चाइनीज धागे से पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध, उपयोग-विक्रय और भंडारण दंडनीय अपराध

Wed, 25 Feb 2026 05:54 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

भोपाल में चाइनीज धागे से पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके उपयोग, बिक्री और भंडारण को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जन-सुरक्षा और पक्षियों की रक्षा के लिए जारी यह आदेश दो माह तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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चाइनीज धागे से पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध - फोटो : iStock
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विस्तार
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भोपाल शहर में चाइनीज धागे से पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने यह आदेश जारी किया है। धागे के उपयोग, विक्रय और भंडारण को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
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यह प्रतिबंध भोपाल शहर की सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत जारी हुआ। पुलिस आयुक्त ने बताया कि चाइनीज धागा पक्षियों और आम लोगों के लिए खतरनाक है। इसके उपयोग से कई पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। सड़क पर चलने वाले राहगीर और दोपहिया वाहन चालक भी घायल होते हैं। धागे की अत्यधिक मजबूती और कांच के चूरे के कारण यह जानलेवा बन जाता है। जन-सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो यह आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू अधिनियमों के तहत कार्रवाई होगी।

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चाइनीज धागा अत्यंत खतरनाक
चाइनीज धागा पक्षियों और मनुष्यों के लिए गंभीर खतरा है। इससे पक्षियों की जान चली जाती है और वे घायल होते हैं। राहगीर और दोपहिया वाहन चालक भी अक्सर चोटिल होते हैं। धागे की मजबूती और उस पर लगे कांच के कण इसे अत्यंत खतरनाक बनाते हैं। यह पशु-पक्षियों और आम नागरिकों पर बुरा प्रभाव डालता है।
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दो माह तक प्रभावी रहेगा आदेश
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत जारी हुआ है। समयाभाव के कारण इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यदि इसे वापस नहीं लिया गया तो यह अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
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