मकान विवाद मामले में शिक्षा विभाग में उप सचिव आईएएस मंजूषा राय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से राहत मिली है। उनके राजधानी भोपाल के दानिशकुंज स्थित मकान विवाद में कोर्ट ने 13 अगस्त तक स्टे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई तक दूसरा पक्ष मौजूदा मकान में किसी प्रकार की क्षति नहीं कर पाएंगे। दरअसल 2 अगस्त को यह मामला सामने आया था। विवाद कुल 1864 स्क्वायर फीट जमीन पर बने डुप्लेक्स मकान के एग्रीमेंट, नामांतरण और रजिस्ट्री से जुड़ा है।
संपत्ति खरीदने वाले का दावा
संपत्ति खरीदने वाले हितेश बठेजा ने दावा किया कि उन्होंने 10 जून 2025 को दानिशकुंज स्थित मकान पूरी विधिक प्रक्रिया के तहत अपनी पत्नी मोना बठेजा के नाम से खरीदा था और उसी दिन कब्जा भी लिया था। लेकिन कुछ ही दिनों में आईएएस मंजूषा राय के पति विक्रांत राय और देवर शशांक राय ने उन्हें कथित रूप से नक्सलियों से जान से मारने की धमकी दी। बठेजा का आरोप कि मुझसे कहा गया कि आपने मकान खरीदकर गलती की है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बठेजा ने बताया कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर और कोलार थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलने पर उन्होंने 30 जुलाई को यह मकान धर्मेंद्र सिंह ठाकुर को बेच दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब
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यह है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक 2 अगस्त, शुक्रवार को दानिशकुंज कॉलोनी में मकान को लेकर विवाद सामने आया था। इस मकान में आईएएस राय और उनका परिवार रहता है। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अफसर भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई, लेकिन उनके हटने के बाद में उन्होंने जेसीबी लगाकर मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। दूसरे दिन भी कुछ लोग पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू करने लगे। आईएएस राय की तरफ से कहा गया कि कई लोग लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है।
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