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Bhopal: मकान विवाद मामले शिक्षा विभाग की उप सचिव को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिली राहत, 13 अगस्त तक स्टे

Thu, 07 Aug 2025 10:55 PM IST
संदीप तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मकान विवाद मामले में शिक्षा विभाग में उप सचिव आईएएस मंजूषा राय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से राहत मिली है। उनके राजधानी भोपाल के दानिशकुंज स्थित मकान विवाद में कोर्ट ने 13 अगस्त तक स्टे दिया है।
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आईएएस मंजूषा राय के माकान में तोड़-फो़ड़ - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मकान विवाद मामले में शिक्षा विभाग में उप सचिव आईएएस मंजूषा राय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से राहत मिली है। उनके राजधानी भोपाल के दानिशकुंज स्थित मकान विवाद में कोर्ट ने 13 अगस्त तक स्टे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई तक दूसरा पक्ष मौजूदा मकान में किसी प्रकार की क्षति नहीं कर पाएंगे। दरअसल 2 अगस्त को यह मामला सामने आया था। विवाद कुल 1864 स्क्वायर फीट जमीन पर बने डुप्लेक्स मकान के एग्रीमेंट, नामांतरण और रजिस्ट्री से जुड़ा है।

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आईएएस राय के पति ने लगाई थी याचिका 
आईएएस राय का आरोप था कि 40 से ज्यादा गुंडे उनके मकान में पहुंचे और जेसीबी से तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कोई सुनवाई नहीं की। इसी मामले में आईएएस राय के पति विक्रांत राय की ओर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर गुरुवार दोपहर को स्टे दिया गया।


संपत्ति खरीदने वाले का दावा
संपत्ति खरीदने वाले हितेश बठेजा ने दावा किया कि उन्होंने 10 जून 2025 को दानिशकुंज स्थित मकान पूरी विधिक प्रक्रिया के तहत अपनी पत्नी मोना बठेजा के नाम से खरीदा था और उसी दिन कब्जा भी लिया था। लेकिन कुछ ही दिनों में आईएएस मंजूषा राय के पति विक्रांत राय और देवर शशांक राय ने उन्हें कथित रूप से नक्सलियों से जान से मारने की धमकी दी। बठेजा का आरोप कि मुझसे कहा गया कि आपने मकान खरीदकर गलती की है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बठेजा ने बताया कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर और कोलार थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलने पर उन्होंने 30 जुलाई को यह मकान धर्मेंद्र सिंह ठाकुर को बेच दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब 

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यह है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक 2 अगस्त, शुक्रवार को दानिशकुंज कॉलोनी में मकान को लेकर विवाद सामने आया था। इस मकान में आईएएस राय और उनका परिवार रहता है। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अफसर भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई, लेकिन उनके हटने के बाद में उन्होंने जेसीबी लगाकर मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। दूसरे दिन भी कुछ लोग पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू करने लगे। आईएएस राय की तरफ से कहा गया कि कई लोग लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है।

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आईएस ने किया है यह दावा
मंजूषा राय के अनुसार, मकान नंबर-595 दानिश कुंज में रंजना अहमद से पति विक्रांत प्रवीण राय ने 16 दिसंबर-10 में 41 लाख रु में विक्रय अनुबंध कर क्रय किया था। यह डुप्लेक्स मकान है। रंजना अहमद की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सईद फरीद अहमद परिवर्तित नाम रिदित अरोड़ा को शेष बची हुई राशि मकान के एवज में अपने स्वयं के खाते से एवं मेरे पति के बचत खाते से भुगतान की गई। साल 2021 में रिदित अरोड़ा द्वारा नायब तहसीलदार न्यायालय में नामांतरण के लिए दो बार आवेदन लगाए गए थे। जिन्हें दस्तावेज के अभाव में खारिज कर दिया था। रिदित अरोड़ा की सहमति से पारिवारिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा उक्त संपत्ति में अतिरिक्त निर्माण कार्य भी कराया था। इसका भुगतान मैंने अपने स्वयं के खाते से किया था। बाद में 17 मार्च 2025 में उक्त संपत्ति पर रंजना अहमद के पुत्र रिदित अरोड़ा का नामांतरण अतिरिक्त तहसीलदार कोलार ने किया और 10 जून में उक्त संपत्ति का विक्रय अरोड़ा ने मोना पति हितेश बठेजा को कर दिया। हमारे संज्ञान में उक्त रजिस्ट्री और नामांतरण के आने के पश्चात कोलार एसडीएम कोर्ट में नामांतरण के विरुद्ध अपील की गई। तहसीलदार कोर्ट में मोना बठेजा के पक्ष में नामांतरण न हो, इस संबंध में आपत्ति भी लगाई गई। प्रकरण राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी रिकॉर्ड में इसी मकान का नाम दर्ज है। इस संबंध में एसडीएम और तहसीलदार के यहां आपत्ति लगाई गई है।

 

 

 

 

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