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Bhopal Crime: हत्या के मामले में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, सुअर पकड़ने वाले फंदे से गला फंसाया था

Tue, 02 May 2023 10:13 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

राजधानी भोपाल में हत्या के मामले में शामिल आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपियों ने सुअर पकड़ने वाले फंदे से युवक का गला फंसाकर पकड़ा था।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में अप्रैल 2021 में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने के मामले में भोपाल जिला अदालत ने आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपियों में मां-बेटी भी शामिल हैं।

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बता दें कि सभी आरोपियों ने सुअर मारने वाले फंदे में युवक को फंसाकर गिराया था और इसके बाद सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। हबीबगंज मल्टी में रहने वाले 22 साल के तौसिफ एक परिचित के साथ खाना खाने शाहपुरा थाना क्षेत्र में गया था। रात आठ बजे तौसिफ अपने दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहा था, तभी 12 नंबर स्टॉप के पास स्थित आंगनवाड़ी के सामने स्थित मल्टी और उसके आसपास रहने वाले सावन धारू, रोहित वरदेल, राजा वरदेल, शुभम गिरि, आकाश उर्फ चीनू, सुदा उर्फ विजय ढाकसे ने रास्ता रोक लिया। तौसिफ को बाइक से उतारने के लिए सुअर पकड़ने वाला फंदा उसके गले में डालकर खींच लिया, जिससे वह बाइक से नीचे आ गया।

इसके बाद राजा नाम के लड़के ने बके से तौसिफ के सिर में पीछे तरफ मारा और वह वहीं पर गिर गया। सड़क पर गिरने के बाद सावन धारू उर्फ सागर ने तौसिफ के पेट, सीने और गले में चाकू मार दिया। उनके साथी शुभम गिरि गोस्वामी, चीनू उर्फ आकाश और विकास ढाकसे ने तौसिफ लात और मक्कों से बहुत मारा था। इसी दौरान सुधा गोस्वामी ने पत्थर उठाकर तौसिफ के सिर पर पटक दिया। सुधा ने ऐसा अपनी मां शीला के कहने पर किया था।
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विवाद के कारण मारा...
हत्याकांड को इसलिए अंजाम दिया गया, क्योंकि शीला के बेटे का तौसिफ के भाई आसिफ से कुछ दिन पहले ही विवाद हुआ था। इसके बाद तौसिफ भी विवाद में शामिल हो गया था। शाला और उसके बेटे और बेटी सुधा ने मिलकर ही पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी।

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