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Bhopal: भोपाल बीएमसी के खजाने में जमा हुए 182 करोड़, पिछले साल से 10 फीसदी अधिक, आज और कल भी खुलेंगे दफ्तर

Sat, 30 Aug 2025 07:32 AM IST
संदीप तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

भोपाल नगर निगम के खजाने अब तक संपत्तिकर के रूप में करीब 182 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। यह पिछले साल की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक है। निगम ने चालू वित्तीय वर्ष की छह माह की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपए संपत्तिकर वसूली का लक्ष्य तय किया है।
 
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बीएमसी भोपाल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भोपाल नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की लगातार मेहनत से खजाने में अब तक संपत्तिकर के रूप में करीब 182 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। पिछले रविवार तक निगम के खजाने में 152 करोड़ रुपए बतौर संपत्तिकर जमा हो चुके थे, जबकि 28 अगस्त तक यह आंकड़ा 182 करोड़ रुपए को पार कर गया। यह पिछले साल की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक है। निगम ने चालू वित्तीय वर्ष की छह माह की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपए संपत्तिकर वसूली का लक्ष्य तय किया है। निगम ने शनिवार और रविवार को भी वार्ड व जोन कार्यालय खुले रखने का निर्णय लिया है।
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लक्ष्य पूरा करने के लिए 18 करोड़ की जरूरत
अब निगम को लक्ष्य पूरा करने के लिए सिर्फ 18 करोड़ रुपए और जुटाने की जरूरत है । अधिकारियों का दावा है कि अगले दो दिनों में यह लक्ष्य न सिर्फ पूरा होगा, बल्कि वसूली लक्ष्य से अधिक होने की संभावना है। निगम ने करदाताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्था मजबूत की है और शासकीय अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रखकर अधिकतम राजस्व जुटाने पर जोर दिया है।

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 शाम सात बजे तक खुले कार्यालय
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने शुक्रवार को शहर के सभी 85 वार्ड कार्यालयों को रात सात बजे तक खोला। इस दौरान बड़ी संख्या में करदाताओं ने संपत्तिकर जमा किया । निगम ने शनिवार और रविवार को भी वार्ड व जोन कार्यालय खुले रखने का निर्णय लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा करदाता 31 अगस्त तक 6 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकें।
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एक सितंबर से नहीं मिलेगा छूट का लाभ
निगम ने करदाताओं को फोन और मैसेज भेजकर समय पर कर जमा करने की अपील भी की है । इसके साथ ही निगम की अधिकृत वेबसाइट के जरिए भी करदाता आनलाइन कर भुगतान कर सकते हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि 31 अगस्त तक ही संपत्तिकर पर छह प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एक सितंबर से करदाताओं को बिना किसी छूट के निर्धारित कर राशि का भुगतान करना होगा, जो मार्च तक जारी रहेगा।
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