राधेश्याम जुलानिया का निजी बंगला
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राजधानी भोपाल में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राधेश्याम जुलानिया और उनकी पत्नी अनीता जुलानिया को निजी बंगले के मामले में कोर्ट ने 23 जून 2022 को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में पत्रकार रविंद्र जैन ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है।
भोपाल जिला कोर्ट में अपर जिला न्यायाधीश ने नोटिस जारी करके राधेश्याम जुलानिया को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। बंगला जुलानिया की पत्नी अनीता जुलानिया के नाम पर है, इसलिए उनके नाम पर भी नोटिस जारी किया है। वहीं, इस मामले में कोर्ट ने नगर पालिका आयुक्त को भी हाजिर होने को कहा है। पत्रकार रविंद्र जैन ने जुलानिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भोपाल के टाइगर मूवमेंट क्षेत्र के बरखेड़ी खुर्द गांव में अवैध बंगला बनाया है।
जैन का आरोप है कि जुलानिया ने बंगला निर्माण के लिए नगर निगम से पर्याप्त बिल्डिंग परमिशन नहीं लगी गई है। आरोप है कि 10 हजार वर्ग फीट के प्लॉट पर 6 सौ फीट के निर्माण की अनुमति ली गई और 6 हजार वर्ग फीट का निर्माण करा लिया गया है। अब कोर्ट ने इस मामले में जुलानिया और नगर निगम कमिश्नर को 23 जून को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है।