भोपाल जिले के कलेक्टर सुदाम खाडे ने जिले को सूखा घोषित कर दिया है। उन्होंने एक नोट के जरिए यह आदेश दिया है। उन्होंने कई शर्तें लगा रखी हैं और ये शर्तें 31 जुलाई तक मान्य रहेगी।
खाडे ने नोट में लिखा है कि 2018 में 795.78 मि.मी. वर्षा हुई जो सामान्य वर्षा से 26.6 प्रतिशत कम है। जबकि 20217 में भी वर्षा औसत के अनुरुप नहीं हुई थी। उन्होंने नोट में लिखा है कि भोपाल मध्यप्रदेश परिक्षण अधिनियम 1986 और संशोधन 2002 में धारा 3 के तहत भोपाल जिले को सूखा घोषित करता हूं।
खाडे ने जल वृद्धि के लिए जिले में कई पाबंदियां लगाई हैं। नदी, नहर, जलधारा, झील, जलाशय, नाला, नलकूप या कुआं से किसी भी साधन के द्वारा जल निकालने से मना कर दिया गया है। वहीं कानून की अवहेलना करने पर दो वर्ष तक की जेल या दो हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।