फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

प्रशासन ने भोपाल को सूखा जिला घोषित किया, पाबंदियां तोड़ने पर दो साल की जेल 

Wed, 06 Feb 2019 09:16 PM IST
अमित मंडल अमर उजाला, भोपाल
विज्ञापन
- फोटो : Getty
विज्ञापन

भोपाल जिले के कलेक्टर सुदाम खाडे ने जिले को सूखा घोषित कर दिया है। उन्होंने एक नोट के जरिए यह आदेश दिया है। उन्होंने कई शर्तें लगा रखी हैं और ये शर्तें 31 जुलाई तक मान्य रहेगी।

विज्ञापन


खाडे ने नोट में लिखा है कि 2018 में 795.78 मि.मी.  वर्षा हुई जो सामान्य वर्षा से 26.6 प्रतिशत कम है। जबकि 20217 में भी वर्षा औसत के अनुरुप नहीं हुई थी। उन्होंने नोट में लिखा है कि भोपाल मध्यप्रदेश परिक्षण अधिनियम 1986 और संशोधन 2002 में धारा 3 के तहत भोपाल जिले को सूखा घोषित करता हूं। 
खाडे ने जल वृद्धि के लिए जिले में कई पाबंदियां लगाई हैं। नदी, नहर, जलधारा, झील, जलाशय, नाला, नलकूप या कुआं से किसी भी साधन के द्वारा जल निकालने से मना कर दिया गया है। वहीं कानून की अवहेलना करने पर दो वर्ष तक की जेल या दो हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें