राजधानी भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव में प्रथम चरण का मतदान बुधवार सुबह सात बजे शुरू हो गया। यहां पर 17.62 लाख मतदाता 8 महापौर और 398 पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला करेंगे। मतदान शाम पांच बजे तक होगा। परिणाम 17 जुलाई को आएंगे।
भोपाल नगर पालिक निगम कुल 17 लाख छह हजार 637 मतदाता हैं। 85 वार्डों में पुरुष मतदाता 8 लाख 86 हजार 126, महिला मतदाता 8 लाख 20 हजार 343 और अन्य 168 मतदाता है। यह मतदाता भोपाल नगर पालिक निगम के दो हजार 176 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। इनमें 100 आदर्श मतदान केंद्र है। भोपाल में महापौर के लिए मुकाबला बीजेपी की मालती राय और कांग्रेस की विभा पटेल के बीच है। इसके अलावा 85 पार्षद पद के लिए 398 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी, ओवैसी की एआईएमआईएम, सपा, जदयू, बसपा समेत एक दर्जन से अधिक पार्टियों के उम्मीदवार मैदान है। बता दें बैरसिया नगर परिषद के लिए मतदान 13 जुलाई को होगा। भोपाल में मतदान कराने के लिए 10 हजार अधिकारी-कर्मयारियों की ड्यूटी लगी है।भोपाल में पिछले नगरीय निकाय चुनाव में 85 वार्ड में से भाजपा के 55, कांग्रेस के 26 और 4 निर्देलीय पार्षद जीते थे। इस बार भी चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच ही है।
यह पहचान पत्र होंगे मान्य
मतदाताओं से अपील की गई है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया मतदाता पहचान- पत्र, राशन कार्ड सभी सफेद, नीला, पीला एवं गुलाबी, बैंक, किसान, डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज़ जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान-पत्र पीएएन कार्ड, राज्य, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी आद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र, फोटोयुक्त आधार कार्ड, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, राज्य निर्वाचन आयोग के "चुनाव" एप जनित ई- फोटो मतदाता पर्ची और बायोमैट्रिक डिवाइस पर आधार नम्बर से पहचान स्थापित करने के लिए उक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ में लाकर नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान किया जा सकेगा।