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फर्जी नियुक्ति केस में दिग्विजय को मिली जमानत

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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह विधानसभा फर्जी नियुक्ति मामले में अदालत से जमानत मिल गयी है।
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इससे पहले शनिवार को अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने उनके खिलाफ खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कांग्रेस महासचिव के अदालत में उपस्थित न होने के बाद कोर्ट ने यह वारंट जारी किया था।

इससे पहले शुक्रवार दोपहर को मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में फर्जी नियुक्तियों के मामले में भोपाल पुलिस ने दिग्विजय सहित आठ आरोपियों के खिलाफ जिला अदालत में चालान पेश किया।
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पिछले साल जहांगीराबाद पुलिस ने दिग्विजय सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है।
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अवैध तरीके से नियुक्ति का आरोप

इससे पूर्व दिग्विजय से सीएसपी ऑफिस में करीब पांच घंटों तक लगातार पूछताछ की गई। इस दौरान उनसे करीब 94 सवाल पूछे गए थे। मध्य प्रदेश में सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच चल रहे शह और मात के खेल के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सहित 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

दिग्विजय पर आरोप है कि उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान विधानसभा में अवैध तरीके से नियुक्तियां हुईं। इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं। राज्य सरकार ने शिकायतों की जांच कराई, जिसमें 17 लोगों की संलिप्तता पाई गई।

बताया गया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा के उपसचिव ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की। पुलिस ने एक कदम आगे बढ़कर 19 लोगों को आरोपी बनाया।
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