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नहीं थम रही कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें, अब जैन तीर्थ परिसर में द्वार बनाने के विवाद में दर्ज हुआ मामला

Wed, 18 Nov 2020 03:32 PM IST
अनवर अंसारी पीटीआई, इंदौर
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कंप्यूटर बाबा
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जैन समुदाय के एक तीर्थ परिसर में द्वार बनाने को लेकर इंदौर में करीब दो महीने पहले हुए कथित विवाद में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि अवैध रूप से बनाए गए आश्रम को ढहाए जाने के दौरान यहां 10 दिन पहले कंप्यूटर बाबा की एहतियातन गिरफ्तारी के बाद उन पर अब तक कुल तीन आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

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गांधी नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि नामदेव दास त्यागी (कंप्यूटर बाबा का असली नाम) के खिलाफ ताजा मामला सुभाष दयाल नाम के शख्स की शिकायत पर मंगलवार देर शाम दर्ज किया गया।


उन्होंने बताया कि 37 वर्षीय शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंप्यूटर बाबा तथा उनके एक साथी ने शहर के गोम्मटगिरि जैन तीर्थ परिसर में द्वार बनाने का काम करीब दो महीने पहले झगड़ा कर रुकवा दिया था। यह जैन तीर्थ कंप्यूटर बाबा के उस आश्रम के एकदम पास स्थित है जिसे आठ नवंबर को प्रशासन ने अवैध बताकर ढहा दिया था।
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पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी में आरोप है कि विवाद के दौरान कंप्यूटर बाबा ने जैन तीर्थ परिसर में द्वार बनाने के काम से जुड़े लोगों से गाली-गलौज और मारपीट करते हुए उन पर बरछी (नुकीला हथियार) से हमले का प्रयास भी किया था। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर बाबा के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि इंदौर शहर से सटे जम्बूर्डी हप्सी गांव में सरकारी जमीन पर बने कंप्यूटर बाबा के कथित रूप से अवैध आश्रम को आठ नवंबर को ढहा दिया गया था। इसके साथ ही, भाजपा और कांग्रेस की पिछली सरकारों में राज्य मंत्री के दर्जे से नवाजे गए धार्मिक नेता को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 151 (संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए की जाने एहतियातन गिरफ्तारी) के तहत जेल भेज दिया गया था।

उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के बाद कंप्यूटर बाबा के खिलाफ अब तक गांधी नगर पुलिस थाने में दो और एरोड्रम पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये मामले अलग-अलग लोगों से गाली-गलौज और मारपीट करते हुए उन्हें हथियार दिखाकर धमकाए जाने के आरोपों से जुड़े हैं।
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जिला अदालत ने इनमें से एक मामले में मंगलवार को कंप्यूटर बाबा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और उन्हें 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

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