हाईकोर्ट ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी को एससी-एसटी छात्रों के फॉर्म बिना परीक्षा शुल्क के ही स्वीकार करने का आदेश दिया है। इन छात्रों को उत्तर प्रदेश दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के तहत बिना कोई शुल्क लिए प्रवेश दिया जाता है, जिसकी भरपाई बाद में राज्य सरकार करती है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पक्ष सुनते हुए यह व्यवस्था भी दी है कि इन छात्रों को तब तक डिग्री नहीं मिलेगी, जब तक पूरे परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं होगा।
इस बाबत यूपी प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन, कानपुर रोड लखनऊ, दयानंद दीनानाथ कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कानपुर, दयानंद दीनानाथ कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट हमीरपुर कानपुर, यदुनाथ पाल सिंह महाविद्यालय, ईशान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मथुरा हाईवे, मथुरा और ईशान कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट मथुरा हाईवे, मथुरा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।