फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शॉपिंग मॉल में भी मिलेगी महंगी और ब्रांडेड शराब, आबकारी विभाग ने दी अनुमति

Sat, 25 Jul 2020 07:28 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
विज्ञापन

यूपी के शॉपिंग मॉल में भी अब महंगी और ब्रांडेड शराब की बिक्री होगी। इस संबंध में आबकारी विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

विज्ञापन


इस संबंध में आदेश जारी करते हुए आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल में खरीदारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है जिसे देखते हुए शॉपिंग मॉल में शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई है।
विज्ञापन


इस आदेश के बाद शॉपिंग मॉल में इम्पोर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड मिल सकेंगे।

इन दुकानों की सालाना लाइसेंस फीस बारह लाख रुपये तय की गई है। दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार ब्रांड चुनने की सुविधा होगी। दुकान वातानुकूलित होगी पर वहां बैठकर पीने की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन


अपर मुख्य सचिव का कहना है कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री रोकने और मानक के अनुरूप शराब उपलब्ध कराने के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें