आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में सोमवार को पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।
सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने आजम के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर यह वारंट जारी किया। आजम के खिलाफ चल रहे मानहानि के इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी।
आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में पूर्व मंत्री आजम खां पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसके अनुसार 29 नवंबर 2015 को आजम ने रामपुर में एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए संघ के लिए अमर्यादित टिप्पणी की।
साथ ही अमिताभ ठाकुर को प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक बताया था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद 13 दिसंबर 2016 को आजम खां को बतौर आरोपी तलब करते हुए समन जारी किया था।
कोर्ट में सोमवार को मामले की सुनवाई के समय आजम के हाजिर न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।