सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकार इनकी नियुक्ति का आदेश जारी करेगी। सरकार को 22 फरवरी तक हाईकोर्ट को इनकी नियुक्ति की सूचना देनी है।
इसके बाद नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल खुद इन्हें शपथ दिला सकते हैं या मुख्य सूचना आयुक्त को इसके लिए नामित कर सकते हैं।