केंद्र सरकार ने राज्य संप्रतीक के उपयोग को विनियमित करते हुए भारत का राज्य संप्रीतक प्रयोग का विनियम अधिनियम-2005 बनाया है। यह अनधिकृत प्रयोग को दंडनीय अपराध घोषित करता है।
केंद्र सरकार की तरह राज्य के संप्रतीक चिह्न के प्रयोग को विनियमित करने व उसके अनधिकृत प्रयोग को दंडनीय अपराध घोषित करने के लिए यूपी का राज्य संप्रतीक अनुचित प्रतिषेध विधेयक, 2019 लाया गया है। विधानमंडल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार के प्रतीक चिह्न का दुरुपयोग दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।