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वोटर लिस्ट में अपना नाम दुरुस्त कराने को सिर्फ कुछ ही दिन शेष

Fri, 22 Sep 2017 05:31 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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मतदाता सूची - फोटो : अमर उजाला
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अगर मतदाता सूची में आपका नाम, पता या अन्य जानकारी गलत दर्ज है तो उसे तत्काल ठीक करा लें। वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार की खामी दूर कराने के लिए आपके पास सिर्फ चार दिन बचे हैं।
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इसके बाद आयोग स्तर पर पर संचालित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों की खामी दूर कराने के लिए ऑनलाइन अभियान चला रहा है। ये अभियान 25 सितंबर से बंद कर दिया जाएगा।

अभियान के तहत नगर निकाय व नगर पंचायत की वार्डवार सूची में नाम दर्ज कराने, नाम पते की दर्ज खामी दुरुस्त कराने अथवा मृतक या शिफ्टेड वोटर का नाम सूची से हटाए जा रहे हैं।

अब तक ऑनलाइन 2300 आवेदन आ चुके हैं। दर्ज आवेदनों की हार्ड कॉपी निकाल कर डोर-टू-डोर सत्यापन के लिए नामित बीएलओ को दी जाएगी। सत्यापन बाद आयोग इनकी फीडिंग का काम कराएगा।
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प्रभारी अधिकारी निकाय चुनाव व एडीएम एफआर शत्रुघ्न सिंह ने गुरुवार को बताया कि 25 सितंबर को शाम पांच बजे आयोग स्तर से विशेष पुनरीक्षण अभियान के लिए संचालित वेबसाइट का संचालन बंद कर दिया जाएगा।

वेबसाइट बंद होने से पूर्व दर्ज आवेदनों के सत्यापन का कार्य संबंधित बीएलओ के माध्यम से 3 अक्तूबर तक कराने के बाद इनकी फीडिंग का कार्य संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में होगा।

उन्होंने बताया कि फीडिंग के बाद 9 अक्तूबर को पुनरीक्षित मतदाता सूची का अनन्तिम प्रकाशन कर इस पर आपत्ति मांगी जाएंगी।

दर्ज होने वाली आपत्तियों का निस्तारण 14 अक्तूबर तक करने के बाद पूरक मतदाता सूचियों के साथ निकाय चुनाव की वार्डवार तैयार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नगर निगम के जोनल कार्यालयों व नगर पंचायत कार्यालयों में 18 अक्तूबर को होगा।
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बांग्लादेशी आबादी के सत्यापन में विशेष सतर्कता

एडीएम एफआर ने बताया कि निकाय चुनाव की मतदाता सूची में अवैध तरीके से मलिन बस्तियों में रह रहे बांग्लादेशियों के नाम दर्ज होने से रोकने के लिए गहनता से जांच की जा रही है।

इसके लिए ऐसे चिह्नित इलाकों में नामित बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि अगर दबाव बना कर कोई ऐसे किसी अवैध बांग्लादेशी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की कोशिश करता है तो इसकी तत्काल सूचना जिलाधिकारी कार्यालय को दी जाए।

निकाय वोटर लिस्ट में फर्जी सत्यापन से बांग्लादेशी लोगों के नाम जुड़वाने वालों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। साथ ही सत्यापन के दौरान हॉस्टल में रह रहे गैर जिलों के विद्यार्थियों के नाम भी शामिल न होने देने के निर्देश जिम्मेदारों को दिए गए हैं। 
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