यूपी में अब तय उम्र पूरी कर चुके वाहन फर्राटा नहीं भर सकेंगे। चेकिंग दस्ते ऐसे अनफिट एवं खटारा वाहनों को जब्त करके स्क्रेप (कबाड़) सेंटर के हवाले करेंगे। स्क्रेप सेंटर पहुंचे वाहनों की उचित कीमत उनके मालिकों को अदा की जाएगी। यह परिवहन विभाग की स्क्रेप पॉलिसी से संभव होगा।
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इस पॉलिसी को यूपी में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इससे देश में यूपी पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले इस पॉलिसी को लागू किया है। पॉलिसी के तहत अब 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन बिना फिटनेस सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। ऐसे वाहन बिना फिटनेस चलते पकड़े गए तो प्रवर्तन दस्ते इन्हें अनफिट मानते हुए इन्हें जब्त करके स्क्रेप सेंटर के हवाले कर देंगे।