नई नीति में निवेशकों को भूमि खरीद में स्टाम्प ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट, बिजली कनेक्शन में प्राथमिकता, जल्द अनुमोदन (एनओसी) की सुविधा दी जाएगी। भूमि विकास प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों द्वारा रियायती दर पर दी जाएगी।
बुंदेलखंड में प्राधिकरण की जमीन पर फीसदी की छूट
नई स्वास्थ्य नीति में मॉडल ए में 17 नगर नगर निगम क्षेत्र शामिल होंगे, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी होगा। इन क्षेत्रों में कम से कम 200 बेड वाले अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी अथवा शल्य चिकित्सा, रेडिएशन, आंकोलॉजी और प्रसूति एवं स्त्री रोग समेत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं मॉडल बी के तहत 57 जिला मुख्यालय में 200 बेड के अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। यहां पर भी मॉडल ए की सभी सुविधाएं मरीजों को मिलेंगी। विकास प्राधिकरण की भूमि पर 30 फीसदी छूट रहेगी, जबकि आकांक्षी और बुंदेलखंड में यह छूट 50 फीसदी हो जाएगी। इसी तरह निजी भूमि खरीदने पर सर्किल दर पर 50 फीसदी की छूट, आकांक्षी व बुंदेलखंड जिले में 75 फीसदी की छूट मिलेगी।
छोटे शहर में मिलेगी भरपूर छूट
मॉडल सी के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में 100 बेड के अस्पताल खोले जाएंगे। इन अस्पतालों में मरीजों को सामान्य चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा और प्रसूति एवं स्त्री रोग आदि की सुविधा मिलेगी। मॉडल सी के तहत अस्पताल खोलने वाले निवेशकों को प्राधिकरण की भूमि पर 60 फीसकी की छूट, निजी भूम पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी। लीज एग्रीमेंट पर भवन लेने पर स्टांप ड्यूटी में 75 फीसदी की छूट मिलेगी।