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यूपी: नो हेलमेट, नो फ्यूल अभियान पर बढ़ेगी सख्ती, तीन बार नोटिस दिए जाने के बाद लग सकता है जुर्माना भी

Mon, 24 Mar 2025 06:21 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

No Helmet No Fuel: प्रदेश में अब  नो हेलमेट, नो फ्यूल अभियान में सख्ती लाई जाएगी। यह स्पष्ट किया जाएगा कि जो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहने है उसे किसी भी दशा में तेल न दिया जाएगा। 
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बिना हेलमेट पर पेट्रोल भरवाते वाहन चालक
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विस्तार
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प्रदेश में सड़क हादसों में बढ़ती मौतों को देखते हुए अब नो हेलमेल, नो फ्यूल अभियान पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। परिवहन विभाग और पुलिस मिलकर इस अभियान को गति देंगे। इसके लिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी पत्र भेजा गया है। साथ ही कॉलेजों एवं कार्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

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प्रदेश में सड़क दुर्घटना में हर साल करीब 25 हजार लोगों की मौत होती है। मरने वालों में 31 फीसदी बाइक सवार हैं। मौत की वजह देखी जाए तो कुल मरने वालों में 49 फीसदी अधिक गति की वजह से जान गंवाते हैं, जबकि आठ फीसदी शराब के नशे में और 12 फीसदी गलत दिशा में वाहन चलाने की वजह से होने वाले हादसे में दम तोड़ते हैं। बाइक सवारों की मौत मामले को लेकर सड़क सुरक्षा समिति ने भी नाराजगी जताई है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी बाइक सवारों की मौत को रोकने के लिए पुख्ता रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

इसके तहत अब परिवहन एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त रणनीति के तहत नो हेलमेट, नो पेट्रोल अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि बिना हेलमेट आने वाले बाइक सवारों को पेट्रोल न दिया जाए। सरकारी, अर्द्ध सरकारी और कॉर्पोरेट कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, बैंक में भी नो हेलमेट नो एंट्री, नो अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब परिवहन एवं यातायात पुलिस की टीमें इस आदेश की निगरानी बढ़ाएंगी। 
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बिना हेलमेट बाइक सवार को पेट्रोल देने वालों पंपों की फोटो खिंचवाई जाएगी और उसके बाद संबंधित संचालक को भेजी जाएंगी। यही प्रयोग कार्यालयों, विश्वविद्यालयों में भी की जाएगी। संबंधित फोटो के जरिये पंप संचालकों, कॉलेज संचालको और कार्यालय के मुखिया को बताया जाएगा कि उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इसे लेकर तीन बार नोटिस के बाद भी आदेश का पालन नहीं किए जाने पर जुर्माना लगाने पर भी विचार चल रहा है। हालांकि अभी जुर्माना लगाने के संबंध में केसवार राशि तय नहीं की गई है।

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