ऐसे सभी मतदाता जिनका नाम 2003 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची में नहीं मिलेगा, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेंगे। यहां बता दें कि जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में होगा, उनका सत्यापन संबंधित ब्योरा देने पर स्वतः हो जाएगा। आयोग के मुताबिक, ऐसे मतदाता करीब 70 प्रतिशत होंगे, जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में होगा।
केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम का पहचान पत्र व पेंशन भुगतान आदेश, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड व विवि का मैट्रिकुलेशन व शैक्षणिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र और आधार।