शुल्क में हो चुकी है पहले ही बढ़ोत्तरी
करीब दस साल से केंद्र सरकार के एकीकृत पोर्टल के जरिए ही लखनऊ सहित देशभर में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इसमें करीब एक साल पहले बदलाव किया गया था। जिसमें 0 से 21 दिन तक का जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निशुल्क रखा गया था और 21 दिन के बाद बनवाने वाले के लिए 20 रुपये शुल्क रखा गया था। जिसे दो महीने पहले शासन ने बढ़ा दिया था। उसके बाद यह शुल्क बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया । इसको लेकर शासन ने 19 जून को आदेश जारी किया था।
आदेश का अनुपालन किया जाएगा
नगर स्वास्थ्य अधिकारी पीके श्रीवास्तव ने बताया कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के देरी आने वाले आवेदनों को लेकर शासन ने जो आदेश जारी किया है, उसका अनुपालन होगा। इसमें दो साल से अधिक देरी के मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट से आदेश कराने की बात आई है।