इसके अलावा मॉडीफाइड साइलेंसर, हूटर और प्रेशर हार्न से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए मोबाइल एप विकसित किया जाएगा, जिस पर फोटो-वीडियो के साथ शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। इसके अलावा परिवहन विभाग के सहयोग से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ वाहन में प्रेशर हार्न और हूटर की स्थिति भी अंकित कराने की कार्यवाही की जाएगी।
सजा और जुर्माना का प्रावधान
मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में मॉडीफाइड साइलेंसर, हूटर और प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई वाहन ऐसे चलाएगा, चलवाएगा या चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर और वायु प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन होता है तो उसके द्वारा प्रथम अपराध करने पर तीन माह कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। दोबारा या बार-बार ऐसा करने पर 6 माह का कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं अनावश्यक हॉर्न बजाने पर पहली बार में एक हजार रुपये जुर्माना और दाेबारा या बार-बार करने पर 2 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।