प्रदेश में राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के चयन व प्रोन्नत वेतनमान देने की प्रक्रिया साल में न्यूनतम दो बार होगी। जनवरी व जुलाई में पात्र शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा। जल्द चयन व प्रोन्नत वेतनमान को लेकर शासनादेश जारी किया जाएगा। इससे लगभग 6000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की हाल में चयन व प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की गई है। इसमें जिलों में शिक्षकों के चयन व प्रोन्नत वेतनमान के मामले निस्तारित करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 10 साल की सेवा पर चयन वेतनमान और 22 साल की सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। अभी ज्यादातर जिलों में साल में एक बार ही यह प्रक्रिया की जाती है।