डीजीपी ने कहा है कि प्रत्येक महिला महाविद्यालय, बालिका विद्यालय में एक शिकायत पेटिका रखी जाए। यदि कोई व्यक्ति छात्राओं या अन्य महिलाओं को रास्ते में परेशान करता है तो वे अपनी शिकायत बिना पहचान जाहिर किए इस पेटिका में डाल सकती हैं।
शिकायत पेटिका को सप्ताह में दो बार संबंधित थाने की महिला उप निरीक्षक या महिला सिपाही ही खोलेगी। प्राप्त शिकायतों को थानाध्यक्ष व क्षेत्राधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। इन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।
डीजीपी ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज, बाजार, मॉल, पार्क, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जहां महिलाओं का आवागमन नियमित एवं निरंतर होता है, वहां की निगरानी के लिए सादे वस्त्र में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं।
इसमें महिला पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया जाए। इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। थाना प्रभारी समय और स्थान बदल-बदल कर पैदल गश्त करना सुनिश्चित करें।