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UP: पंचायत चुनाव के पहले ओबीसी आयोग गठन की मांग, याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने पंचायतीराज विभाग से मांगी जनसूचना

Mon, 09 Mar 2026 10:11 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

लखनऊ हाईकोर्ट में अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने पंचायत चुनाव-2026 से पहले समर्थित पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के गठन की मांग की। अधिवक्ता ने पंचायतीराज विभाग से आरटीआई के तहत आयोग गठन, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और संबंधित अधिसूचना की जानकारी मांगी। हाईकोर्ट ने सरकार के कथन के तहत पीआईएल निस्तारित की।
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लखनऊ हाईकोर्ट। 
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विस्तार
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के एक जनहित याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने, प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले समर्थित पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) आयोग का गठन करने की मांग के मामले में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव कार्यालय से जनसूचना मांगी है। 

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अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को आर टी आई अधिनियम के तहत अर्जी देकर सूचना मांगी है कि क्या प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव - 2026 संपन्न कराने के लिए समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो चुका है। यह भी पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम क्या हैं। अधिवक्ता ने ये सूचनाएं संबंधित शासनादेश/ अधिसूचना सहित लिखित रूप में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

मांग का प्रत्यावेदन, उप्र शासन को भेजा था

इससे पहले अधिवक्ता ने अपनी मांग का प्रत्यावेदन, उप्र शासन को भेजा था। अधिवक्ता ने कहा था कि उसकी पीआईएल पर बीती 4 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई के समय राज्य सरकार की अधिवक्ता के कथन के तहत शासन, 15 दिन में ओ बी सी आयोग का गठन करना सुनिश्चित करे, अन्यथा आवेदक/ याचिकाकर्ता समय पर पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए अवमानना याचिका दाखिल करेगा।

याचिकाकर्ता -अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने बताया कि हाईकोर्ट ने बीती 4 फरवरी को आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले समर्थित पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) आयोग का गठन करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश राज्य सरकार को देने के आग्रह वाली जनहित याचिका(पी आई एल) को राज्य सरकार की अधिवक्ता के कथन के तहत निस्तारित कर दिया था। 

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर सरकार, ओ बी सी आयोग के गठन की प्रक्रिया में है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से किए गए इस कथन के तहत याचिका निस्तारित कर दी थी।

'पंचायत चुनाव से पहले ओ बी सी आयोग का गठन आवश्यक है'

याची का कहना था कि कानूनन पंचायत चुनाव से पहले ओ बी सी आयोग का गठन आवश्यक है। क्योंकि, इससे सीटों के आरक्षण का मुद्दा जुड़ा है। याची का कहना था कि प्रदेश में ओबीसी आयोग के गठन का मामला पांच माह से अधिक समय से लंबित है। ऐसे में राज्य सरकार को मामले में निर्णय लेने के निर्देश दिए जाएं। 

याची ने मामले के पक्षकारों - राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को यह भी निर्देश देने का आग्रह किया था कि ओ बी सी आयोग का गठन पूरा करके प्रदेश में पंचायत चुनाव-2026, आगामी अप्रैल से जुलाई के बीच समय से संपन्न करा दिए जाएं।

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