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यूपी: बिजली के दो तरह के उपभोक्ताओं को ही मूलधन पर 25 फीसदी की छूट, जानें योजना में कितने किलोवाट वाले शामिल

Mon, 01 Dec 2025 06:53 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

यूपी की बिजली बिल राहत योजना 2025 में 1-2 किलोवाट घरेलू और 1 किलोवाट तक की दुकानों के बकायेदारों को ही मूलधन पर 25% छूट मिलेगी, वह भी तभी जब ब्याज माफी के बाद बची पूरी रकम एकमुश्त जमा की जाए।
 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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लखनऊ में पावर कॉर्पोरेशन की बिजली बिल राहत योजना 2025 के तहत 100 फीसदी ब्याज माफ होने के बाद बकाया मूलधन पर 25 फीसदी की छूट सिर्फ दो तरह के उपभोक्ताओं को हासिल होगी। इस छूट को पाने के लिए पहले तो एक से दो किलोवाट के घरों एवं एक किलोवाट तक दुकानों के बिल का बकायेदार होना अनिवार्य है। साथ ही, बिजली बिल मूलधन पर 25 फीसदी की छूट पाने के लिए बकोयदार को ब्याज माफ होने के बाद बची रकम को एकमुश्त ही जमा करनी पड़ेगी।

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लखनऊ मध्य जोन के अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य ) मुकेश त्यागी ने सोमवार को बताया कि दो किलोवाट से ज्यादा लोड के घरों एवं एक किलोवाट लोड से ज्यादा के दुकानों के बकायेदारों मूलधन पर 25 फीसदी की छूट नहीं मिलेगी। 

उन्होंने यह बताया कि इस योजना में वहीं बकायेदार छूट के हकदार होंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2025 से पहले बिल जमा नहीं किए हैं। उन्होंने बकायेदारों से अपील की, कि जब भी राहत योजना के तहत पंजीकरण कराए जाएं तो केंद्र पर पूरी जानकारी जिससे छूट का सही फायदा हो सके।

स्थायी विच्छेदन के बाकी बिल की किश्त नहीं

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जिस बकायेदार का बिजली कनेक्शन बिल न जमा होने पर विच्छेदित (काट ) करके उसका खाता स्थायी रूप से बंद कर दिया गया, तो उस बिल की बाकी रकम की किश्त नहीं होगी। 

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ऐसे बकायेदारों को ब्याज माफ होने के बाद जो रकम बचेगी उसका एकमुश्त पूरा जमा करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना में 25 फीसदी की तय छूट की शर्त को पूरा करने वाले बकायेदारों को उसका भी लाभ मिलेगा।

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