स्कूल चलो अभियान के लिए दिए निर्देश
प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू होने वाले स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण को लेकर शासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा है कि स्कूल जाने योग्य प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित किया जाए, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी।
निर्देशों के अनुसार कक्षा पांच उत्तीर्ण छात्र का कक्षा 6, कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्र का कक्षा 9 तथा कक्षा 10 उत्तीर्ण छात्र का कक्षा 11 में नामांकन सुनिश्चित करना संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा। अपर मुख्य सचिव ने नए शैक्षिक सत्र के लिए जारी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार पठन-पाठन और नियमित मूल्यांकन कराने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने तथा अनुपस्थित छात्रों के अभिभावकों से संपर्क करने को कहा है। अधिकारियों को विद्यालयों से नियमित संवाद बनाए रखने और सत्र की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।