लखनऊ में विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन के चलते 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन शराब की बिक्री बंद रहेगी। जिलाधिकारी विशाख जी के आदेश के अनुसार देशी शराब, मॉडल शॉप, कंपोजिट शॉप, बार, भांग और ताड़ी की दुकानों समेत थोक-फुटकर प्रतिष्ठानों तथा सैन्य कैंटीनों में भी बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन के मद्देनजर राजधानी में 23 और 27 अक्टूबर को शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। जिलाधिकारी विशाख जी ने मतदान और मतगणना के दिन जिले की सभी आबकारी दुकानों और मदिरा बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले अनुज्ञापनधारकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग और ताड़ी की दुकानों के साथ बार भी बंद रहेंगे। इसके अलावा थोक और फुटकर मदिरा बिक्री के प्रतिष्ठानों तथा सैन्य और अर्धसैनिक कैंटीनों में भी मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।