माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन के मद्देनजर 23 और 27 अक्तूबर को राजधानी में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। जिलाधिकारी विशाख जी ने मतदान और मतगणना के दिन जिले की सभी आबकारी दुकानों और मदिरा बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अनुज्ञापनधारकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के मुताबिक, 23 अक्तूबर को मतदान और 27 अक्तूबर को मतगणना के दिन देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग और ताड़ी की दुकानों के साथ बार भी बंद रहेंगे। इसके अलावा थोक और फुटकर मदिरा बिक्री के सभी प्रतिष्ठानों, सैन्य और अर्धसैनिक कैंटीनों में भी मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।