मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग इसके लिए नया विधेयक तैयार कर रहे हैं। जिसे सरकार विधानमंडल के अगले सत्र में पेश करेगी। विधेयक में मनमानी फीस वसूलने पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाने समेत कई कड़े प्रावधान हैं।
दोनों विभागों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस प्रस्तावित विधेयक का प्रजेंटेशन किया। विधेयक का प्रस्ताव तैयार करने से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसी विद्यालय द्वारा पहली बार कानून का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना और दूसरी बार के उल्लघंन पर पांच लाख तक जुर्माना लगाने का प्रावधान कानून में है।
तीसरी बार मनमानी फीस वसूली पकड़े जाने पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके जरिए विद्यालयों में पाठ्य-पुस्तक खरीदने के नाम पर मची लूटखसोट भी खत्म करने के लिए कई प्रावधान हैं। छात्रों और अभिभावकों को शोषण से बचाने के सरकार द्वारा की जा रही पहल से मिशनरी स्कूलों को मुक्त रखा गया है।