राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानों से कम बिक्री के मद्देनजर कोटा उठाने में मोहलत दे दी है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन की फुटकर दुकानें जून, जुलाई और अगस्त में निर्धारित शराब के कोटे का शेष उठान अक्तूबर तक कर सकेंगी।
आबकारी नीति 2020-21 के प्रावधानों के तहत शराब के फुटकर विक्रेताओं के सामने आई कठिनाइयों को दूर करने के लिहाज से यह मोहलत देने का फैसला किया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई।
विदेशी शराब, बियर और मॉडल शॉप जो जून माह का निर्धारित कोटा नहीं उठा सकी थीं उन्हें छूट दी गई है। इसी तरह कंटेनमेंट जोन में स्थित होने के कारण जुलाई और अगस्त माह में प्रभावित रही दुकानों को भी राजस्व के बराबर निकासी की अनिवार्यता में छूट दी गई है।
इसके साथ ही सभी बियर की दुकानों और मॉडल शॉप को वित्तीय वर्ष के दूसरे तिमाही में निर्धारित राजस्व के बराबर बियर की निकासी की अनिवार्यता में छूट दी गई है। अब बिना किसी दंड के दिसंबर के अंत तक उठान की अनुमति होगी।