फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यूपी: पीएसी, सशस्त्र पुलिस व नागरिक पुलिस से भरे जाएंगे चालक के पद, हल्के-भारी वाहन का लाइसेंस होगा अनिवार्य

Mon, 22 Apr 2024 08:47 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

Driver posts up police : यूपी पुलिस में आरक्षी चालकों के पदों को भरा जाना तय हुआ है। आरक्षी आरमोरर और आरक्षी घुड़सवार पुलिस को शामिल नहीं किए गए हैं। 
विज्ञापन
Driver posts up police. Demo pic - फोटो : social media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

 प्रदेश पुलिस में आरक्षी चालकों के रिक्त पदों को अब पीएसी, सशस्त्र पुलिस और नागरिक पुलिस से भरने का निर्णय लिया गया है।  इसमें आरक्षी आरमोरर और आरक्षी घुड़सवार पुलिस को शामिल नहीं किया गया हैं। दरअसल, पुलिस विभाग में आरक्षी चालकों की सीधी भर्ती नहीं होती है। वहीं, डीजीपी मुख्यालय ने निजी वाहन चालकों की सेवाएं लेने पर भी सख्त पाबंदी लगा रखी है। 

विज्ञापन


इस वजह से चालकों के पद लगातार रिक्त होते जा रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय में एडीजी लॉजिस्टिक राजकुमार के भेजे दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि आरक्षी चालक के लिए नामित किए जाने वाले कर्मियों के पास भारी व हल्के दोनों वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। साथ ही उसे कोई लघु दंड, दो या उससे अधिक छोटे दंड अथवा कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो। उसकी सत्यनिष्ठा भी नहीं रोकी गई हो। नामित किए जाने वाले कर्मी ने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और उसकी आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें