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यूपी: समूह ग की नौकरी नहीं पा सकेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के मृतक आश्रित, नियमावली में होगा बदलाव

Sat, 28 Sep 2024 06:35 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

Group C job in UP: यूपी सरकार मृतक आश्रित नौकरियों में प्रदेश सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। यह बदलाव नौकरी की श्रेणी को लेकर होगा। 
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नियमों में होगा बदलाव। - फोटो : Amar Ujala Graphics
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विस्तार
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यूपी में मृतक आश्रित की नौकरियों को एक लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सेवा के दौरान निधन होने पर उनके आश्रितों को अब उसी श्रेणी में नौकरी करनी होगी। वे मृतक आश्रित कोटे के तहत समूह ग में समायोजित नहीं होंगे, भले ही वे उस पद की योग्यता रखते हों। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। शासन के सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर नियमावली में यह बदलाव किया जा रहा है। वर्तमान में समूह घ के मृतक आश्रित शैक्षिक अर्हता होने पर समूह ग की नौकरी पा सकते हैं। 

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पेंशन राशि कटौती पर जल्द निर्णय लेगी सरकार
संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से मुलाकात मिला। इस दौरान वित्त मंत्री से पेंशन राशि में कटौती के मुद्दे पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि यह प्रकरण विचाराधीन है और प्रदेश सरकार इस संबंध में जल्द निर्णय लेगी। प्रतिनिधिमंडल ने समिति के 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित अधिवेशन में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होने के लिए भी वित्त मंत्री को आमंत्रण दिया गया। उन्होंने स्वीकार करते हुए पेंशनर्स की समस्याओं के बारे में भी जानकारी मांगी है। प्रतिनिधिमंडल में संयोजक एनपी त्रिपाठी, सह संयोजक ओंकार नाथ तिवारी, उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था के उपाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव व बाबू लाल शामिल थे।

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