अतिरिक्त मुख्य सचिव को किया तलब
स्कूल बसों, वैन चालकों के बच्चों से यौन उत्पीड़न का मामला भी उठाया गया। कोर्ट को बताया गया कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूली वैन, बसों में महिला चालकों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव था। इस संबंध में 30 जुलाई के आदेश में राज्य सरकार की राय मांगी गई थी। परिवहन विभाग की ओर से जवाब न होने के कारण पूर्ण निर्देश नहीं दिए जा सके। कोर्ट ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को अगली तारीख (सात सितंबर) को संबंधित अभिलेखों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
लखनऊ के लिए जारी निर्देश प्रदेश भर में लागू करें
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश लखनऊ जिले के संदर्भ में जारी किए जा रहे हैं। हालांकि, इन्हें पूरे प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन 27 मई, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया है, जिसका पालन सभी स्कूलों को करना होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अधिसूचना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आदेश की एक कॉपी मुख्य सचिव के माध्यम से सभी जिला मजिस्ट्रेटों को भेजी जाए।