भारतीय सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और प्रदेश के अर्धसैनिक बलों में तैनात जवान अगर यूपी का है तो उसकी शहादत पर शहीद के परिजनों को प्रदेश सरकार अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। अभी तक 25 लाख रुपये दिए जाते थे।
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। फैसले के तहत अगर शहीद विवाहित है और उसके माता-पिता में से एक या दोनों जीवित हैं तो शहीद की पत्नी एवं बच्चों को 35 लाख रुपये और माता-पिता या उनमें से जीवित को 15 लाख रुपये दिए जाएंगे।
शहीद के माता-पिता जिंदा नहीं हैं तो पत्नी को 50 लाख रुपये दिया जाएगा। इसी तरह अगर शहीद अविवाहित है तो माता-पिता को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे।
धनराशि वितरण की निर्धारित सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है। इसके लिए गृह विभाग से आदेश हासिल करना होगा। यह निर्णय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा।