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यूपी: अब प्रधानों के प्रशासक बनने की सभी याचिकाओं की सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ से हुईं शिफ्ट

Mon, 10 Aug 2026 05:37 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

UP Panchayat elections: इलाहाबाद हाईकोर्ट ही अब प्रधानों के प्रशासक बनने से जुड़ी सभी तरह की याचिकाओं की सुनवाई करेगी। 
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी इस मामले की सुनवाई। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने को चुनौती देने वाली हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल जनहित याचिकाओं पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने लखनऊ पीठ में दाखिल चार जनहित याचिकाओं को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का आदेश दिया है। 

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यह आदेश राज्य सरकार के आग्रह पर दिया गया है। लखनऊ पीठ में ओम प्रकाश प्रजापति पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन, आशीष कुमार सिंह और संजय कुमार शर्मा द्वारा दाखिल चार जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। 3 अगस्त को राज्य सरकार ने इनमें हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अपना जवाब दाखिल कर दिया था। साथ ही सरकार ने मामले में मांगा गया ब्योरा भी पेश कर दिया था। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की थी।

 इससे पहले राज्य सरकार ने मामले को लखनऊ पीठ से इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की अर्जी भी दाखिल कर दी। इस अर्जी पर 6अगस्त को सुनवाई के बाद मुख्य न्यायमूर्ति ने चारों याचिकाओं को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कई अहम सांविधानिक सवाल उठाए थे और राज्य सरकार से इस व्यवस्था का स्पष्ट कानूनी आधार बताने को कहा था।

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