उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम पैक्ड मिठाइयों के साथ बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी देना है।