मौलाना सैफ अब्बास नकवी
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मौलाना ने कहा, हुसैनाबाद का पूरा क्षेत्र संरक्षित है। ऐसे में किसी भी तरह के निर्माण के लिये एएसआई से अनुमति लेनी होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का निर्णय है कि किसी भी धार्मिक स्थल से दूसरे धार्मिक स्थल की दूरी कम से कम 100 मीटर की होनी चाहिए।
जिला प्रशासन संज्ञान ले
शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने भी टीले वाली मस्जिद के पास लक्ष्मणजी की मूर्ति लगाने का ऐतराज जताया। मौलाना ने कहा कि मूर्ति के बहाने नगर निगम नए तरह के विवाद को जन्म देने की कोशिश कर रहा है। मौलाना ने कहा जिला प्रशासन इसे संज्ञान में ले। मुसलमानों को लक्ष्मणजी की मूर्ति लगाने से कोई ऐतराज नही है। शहर में तमाम चौराहे खाली पड़े हैं, जहां पर मूर्ति की स्थापना की जा सकती है।