लखनऊ। रिश्ते में बहन लगने वाली शिक्षिका से दुष्कर्म और शिक्षिका व उसकी नानी की हत्या करने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे कुमार प्रशांत ने एक दोषी को 35 हजार रुपये और उसके साथी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत में अभियोजन की ओर से बताया गया कि मामले की रिपोर्ट वादी पवन वर्मा ने वजीरगंज थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार पांच फरवरी 2013 की सुबह उसके दूधवाले ने बताया कि सामने वाले घर में रहने वाली प्राइमरी शिक्षिका की किसी ने हत्या कर दी है और घर का दरवाजा खुला है। वादी ने वहां जाकर देखा कि शिक्षिका व उसकी बुजुर्ग नानी की लाश पड़ी थी।
पुलिस की विवेचना में सामने आया कि मां की मृत्यु के बाद शिक्षिका को मृतक आश्रित कोटे में प्राइमरी विद्यालय में नौकरी मिली थी। वह अपनी वृद्ध नानी के साथ रहती थीं। शिक्षिका का रिश्ते का भाई अक्सर उनके घर आता था। पुलिस ने 11 फरवरी को उसे गिरफ्तार किया। उसके और उसके साथी के कब्जे से शिक्षिका के घर से लूटे गए रुपये व जेवर बरामद हुए थे। दोनों ने मिलकर वारदात अंजाम दी थी।
मौत की पुष्टि के लिए सिर पर चाकू की बेंती से किए थे कई वार
आरोपपत्र में सामने आया कि चार फरवरी को आरोपी शिक्षिका के घर गया था। उसने पहले कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर शिक्षिका को पिला दिया और फिर अपने साथी को अंदर बुला लिया। दोनों ने पहले शिक्षिका की नानी का रस्सी से गला कसा और शव बरामदे में फेंक दिया। फिर शिक्षिका के साथ दुष्कर्म किया और रस्सी से गला कस दिया। घर में लूटपाट की और जाते समय चाकू से शिक्षिका का गला काट दिया। मौत की पुष्टि के लिए सिर पर चाकू की बेंती से कई वार भी किए थे।