व्यापारियों की मांग को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार ने पांच करोड़ तक के सलाना टर्न ओवर वाले व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए अब हर महीने की 24 तारीख तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा तय की है। इससे पहले 20 तारीख तक ही रिटर्न दाखिल अनिवार्य था। व्यापारियों को यह सुविधा आगामी 31 मार्च तक के लिए दिया गया है।
इससे संबंधित अधिसूचना जारी होने के बाद वाणिज्य कर आयुक्त अमृता सोनी की ओर से सभी जोनल व अन्य विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्य कर आयुक्त द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पांच करोड़ तक के सालाना कारोबार करने वाले व्यापारी चालू वित्तीय वर्ष में ही इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। यह लाभ उन व्यापारियों को ही मिल सकेगा जिनका कारोबार प्रदेश में होगा।
दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते होने वाली दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने व्यापारियों को यह सुविधा दी है। ताकि उन्हें रिटर्न दाखिल करने में कोई व्यवधान न हो। वाणिज्य कर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह नई तिथि के आधार पर ही जीएसटी रिटर्न दाखिले की रिपोर्ट तैयार कराये।