15 जिलों की 12 लोकसभा सीटों के लिए तीसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना शनिवार सुबह 11 बजे जारी कर दी गई।
अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे। 5 अप्रैल तक हर कार्य दिवस पर सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 9 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आरओ कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्ति यानी प्रस्तावक, निर्वाचन एजेंट व अन्य दो व्यक्ति ही जाएंगे।
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य दल के उम्मीदवार को एक प्रस्तावक तो गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों को 10 प्रस्तावक की जरूरत होगा। प्रत्याशी देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता हो सकते हैं।
लेकिन उनके प्रस्तावक उसी क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए जिस क्षेत्र से प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं।
शपथ पत्र नोटरी से जारी होना चाहिए। एक प्रत्याशी अधिकतम चार सेट नामांकन पत्र दाखिल सकते हैं। सामान्य उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 25 हजार व एससी-एसटी के लिए 12,500 रुपये है।