प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश सचिवालय और निदेशालय से लेकर फील्ड के सभी सरकारी दफ्तरों पर लागू होगा। अधिकारियों को सरकार के इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है।
मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने गुरुवार को शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और कार्यालयाध्यक्षों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने सिगरेट के साथ गुटखा, तंबाकू व किसी भी तरह के धूम्रपान के प्रयोग को कड़ाई से पूरी तरह से रोकने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस संबंध में 2003 के अधिनियम के तहत महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को समुचित प्राधिकारी बनाया है।