लखनऊ। हुसैनगंज खंड के तहत ओडियन सिनेमा के निकट स्थित पांच मंजिला इमारत डायना होम्स की विद्युत लोड गणना में फर्जीवाड़ा करने के मामले में जेई अशोक कुमार, एक्सईएन अरुण कुमार भारती और उपखंड अधिकारी अमित कुमार सिंह दोषी पाए गए हैं। जेई अशोक कुमार को निलंबित भी कर दिया गया है। हालांकि, उपखंड अधिकारी जेई की ओर से तैयार फर्जी जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से फंस गए हैं।
अमर उजाला ने 10 अप्रैल के अंक में इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद अधीक्षण अभियंता केके चौधरी ने मामले बृहस्पतिवार को मामले की जांच की और शुक्रवार को इसकी रिपोर्ट मुख्य अभियंता व मध्यांचल निगम की एमडी तक पहुंच गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नियोजित तरीके से पांच मंजिल इमारत का विद्युत लोड 80 किलोवाट की जगह 48 किलोवाट करके स्वीकृत किया गया। इस पूरे फर्जीवाड़े में हुसैनगंज खंड के एक दलाल की अहम भूमिका रही। इस दलाल की पैरवी पर ही फर्जीवाड़ा हुआ।