लखनऊ। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले टहलू, अंशू जमाल खान और दिनेश महतो को फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे देवेश चंद्र गुप्त ने 20-20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामले में आरोपी रहे सतीश कोरी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। घटना में शामिल रहे किशोर का मामला सुनवाई के लिए किशोर न्यायालय भेजा गया।
पीड़िता ने चिनहट थाने में 28 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह मूलरूप से बलिया की रहने वाली है। 27 अप्रैल को पड़ोसी टहलू आए और पीड़िता के भाई के केस में मदद करने के बहाने उसे अपने साथ लेकर चले गए। टेराखास गांव के पास आरोपी ने उनके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच चार-पांच लड़के और आ गए। सभी ने पीड़िता के साथ गंदी हरकत की। इस दौरान वहां से गुजर रही पुलिस की गाड़ी देखकर आरोपी भाग गए।