50 हजार से ज्यादा कैश लेकर चल रहे हैं, तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है।
यूपी में बढ़ रहे अपराध का असर हो या फिर चुनाव को देखते हुए आयकर विभाग की सख्ती, लेकिन अब पेचीदा नियम बना दिया गया है।
आयकर विभाग के डीजी कृष्ण सैनी के मुताबिक, अब अगर कोई व्यक्ति 50 हजार रुपये या उससे ज्यादा रकम कैश लेकर कहीं चल रहा है, तो उसे आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ साथ में रखना होगा।
बात यहीं खत्म नहीं होती, आपको इस बात का भी प्रमाण रखना होगा कि आपने ये रकम किस एटीएम से निकाली और उसे कहां खर्च करने जा रहे हैं।