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Lucknow News: जांच में दोषी अस्पताल पर न लगा जुर्माना न लाइसेंस निरस्त

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लखनऊ। ठाकुरगंज स्थित ऑक्सीजन हॉस्पिटल में बच्चे की मौत मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद भी अफसर कार्रवाई के बजाय जांच रिपोर्ट दबाए बैठे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जरिये अभी तक न लाइसेंस निरस्त किया गया और न ही जुर्माना लगाया गया। ऐसे में निजी अस्पताल का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है।
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ठाकुरगंज के मुफ्तीगंज निवासी जियान (3) की ऑक्सीजन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 21 जुलाई को मौत हो गई थी। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और वसूली का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच पहले अपर निदेशक लखनऊ मंडल डॉ. जीपी गुप्ता ने किया था। नोटिस जारी करके डॉक्टर को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। डॉक्टर बीमारी का बहाना बताकर गायब हो गया था। दो माह के इंतजार के बाद अपर निदेशक ने सीएमओ को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीएमओ ऑफिस से अस्पताल को पांच पत्र जारी हुए थे, मगर अस्पताल का डॉक्टर व संचालक साक्ष्य के साथ कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अस्पताल को दोषी करार दिया है।
कमेटी के सदस्यों का कहना है कि बच्चे का इलाज कुशल विशेषज्ञ के जरिये नहीं किया गया था। इलाज में हुई लापरवाही से बच्चे की जान चली गई। पंद्रह दिन बीतने के बाद भी अफसरों ने अभी तक न जुर्माना लगाया और न ही लाइसेंस निरस्त किया। ऐसे में अस्पताल का संचालन हो रहा है। नर्सिंग होम के नोडल डॉ. एपी सिंह ने बताया अस्पताल को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। अस्पताल का पक्ष आने के बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
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