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Lucknow News: मृत महिला के पति को देनी होगी बीमा और जुर्माने की रकम

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प्रतीकात्मक चित्र।
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लखनऊ। जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग द्वितीय ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अलीगंज की ओर से पांच लाख रुपये की बीमा राशि मृत महिला के पति को देने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को 2019 से अब तक प्रति सप्ताह एक हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना और वाद व्यय व मानसिक कष्ट के लिए 15 हजार रुपये का भुगतान भी करना होगा।
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मिर्जापुर के गांव महोगनी महुआर निवासी शोभू उर्फ शामू ने 8 अगस्त 2019 को वाद दायर कर बताया था कि पत्नी बाढ़ी देवी की 27 जनवरी 2018 को दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबकर मौत हो गई थी। बाढ़ी देवी सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित थीं। क्लेम करने पर अलीगंज स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्याेरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से कहा गया कि एमओयू के अनुसार कालबाधित होने के कारण क्लेम नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई और गवाही के बाद गत 31 दिसंबर 2025 को आदेश सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि यूनाइटेड इंडिया इंशेरेंस कंपनी लिमिटेड को वादी को आदेश के 30 दिन के भीतर पांच लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान करना होगा। आयोग के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी और सदस्य प्रतिभा सिंह ने आदेश में यह भी कहा कि 2019 से अब तक एक हजार रुपये प्रति सप्ताह के हिसाब जुर्माना और वाद व्यय व मानसिक कष्ट के लिए 15 हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
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