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यूपीः 72 हजार शिक्षकों की भर्ती में नया पेंच

Thu, 05 Dec 2013 11:26 AM IST
शैलेंद्र श्रीवास्तव/लखनऊ
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अखिलेश सरकार प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर ही करेगी।
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इसके लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल की जाएगी।

इसके लिए देश के नामी वकीलों को हायर करने के लिए अधिकारियों की एक टीम दिल्ली भेजी गई है, ताकि फैसला जल्द आ सके और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए।

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती की कवायद नवंबर, 2011 से शुरू हुई थी जो अभी तक चल रही है।

तत्कालीन बसपा सरकार ने 30 नवंबर, 2011 को टीईटी मेरिट पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था, लेकिन सत्ता बदलने के बाद सपा सरकार ने 7 दिसंबर, 2012 को शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती का विज्ञापन निकालकर आवेदन लिया।
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टीईटी पास कुछ बीएड वालों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खट-खटाया। इस पर हाईकोर्ट ने 20 नवंबर को राज्य सरकार को टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया।

बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती के लिए यदि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली बदली गई तो बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू शिक्षकों की हुई 11,008 नियुक्तियां फंस जाएंगी।

इसके अलावा उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान व गणित के शिक्षकों की होने वाली भर्ती भी आगे चलकर फंस सकती है।

शैक्षिक मेरिट से शिक्षकों की भर्ती में कोई समस्या नहीं आएगी, जबकि टीईटी मेरिट से शिक्षकों की भर्ती में अधिकतम 7200 टीईटी पास बीएड वालों को ही फायदा हो सकता है।
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सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी स्वीकार कर लिया है। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का निर्णय किया गया है।
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